दिल्ली की एक अदालत ने गुजारा भत्ता की मांग वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि पत्नी पढ़ी-लिखी है और नौकरी खोजने में सक्षम है, तो उसे गुजारा भत्ता देना ठीक नहीं होगा।

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