भारत में स्वास्थ्य का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से निकला है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्थापित अधिकार है जो जीवन और सम्मान के अधिकार की गारंटी देता है।
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