बेंच ने वकील को मामले से हटाने के लिए प्रक्रिया का पालन करने की अनुमति दे दी। उसे अदालत की रजिस्ट्री को माल्या के ई-मेल आईडी और वर्तमान आवासीय पते के बारे में सूचित करने के लिए कहा।
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