न्यायालय ने कहा है कि पुलिस कर्मियों पर हमले के दौरान आगे महिलाओं का होना और उनके पीछे आम लोगों का होना तथा इलाके में हिंसा के हालात पैदा करना, इस तरह की पूर्व नियोजित योजना की बानगी है।
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