जम्मू के उपायुक्त ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया है जिसमें सभी तहसीलदारों को जम्मू में एक साल से अधिक समय से रहने वाले लोगों को निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

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