सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, “मानदंड निर्धारित करने के बाद इन आवेदनों को निपटाने में सप्ताह भी नहीं लगना चाहिए। ….नहीं तो फिर हम जमानत देने के लिए एक साथ कई आदेश पारित करेंगे।”
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